मरवाहीःपेण्ड्रा थाना क्षेत्र के देवरीखुर्द में पिछले दिनों नाबालिग (minor) से दुष्कर्म के मामले में विशेष एडीजे कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कैद (20 years imprisonment) की सजा सुनाई है.दोषी के उपर आरोप था कि उसने किशोरी को बहला-फुसला कर भगाया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.
20 अगस्त को पेंड्रा थाना क्षेत्र के कोटमीकला पुलिस चौकी के एक गांव की रहने वाली नाबालिग को उसके ही गांव के रहने वाले एक युवक अमोल सिंह पिता नारायण सिंह ने बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. बाद में पीड़िता किसी तरह बचते-बचाते वहां से भाग निकली और अपने जीजा के घर गांजन गांव चली गई. इस मामले में परिजनों ने पेंड्रा थाने में रिपोर्ट (report to police station) दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार (Arrested) करके उसके खिलाफ मामला दर्ज (Case registered) किया था.