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नियम-शर्तों के सााथ रुके हुए काम होंगे पूरे, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक, कलेक्टर केडी कुंजाम ने रोके गए कार्यों को लॉकडाउन का पालन करते हुए कुछ नियम एवं शर्तों के साथ पूरा करने का आदेश जारी किया है.

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Published : Apr 20, 2020, 4:33 PM IST

बीजापुर: कोरोना वायरस से फैल रहे संक्रमण को देखते हुए विश्व के कई देशों ने लॉकडाउन किया हुआ है. इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई सारे काम रुके पड़े हैं.

भारत में भी 3 मई तक लॉकडाउन है. अब गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के मुताबिक, बीजापुर कलेक्टर केडी कुंजाम ने रोके गए कार्यों को कुछ शर्तों के साथ धीर-धीरे पूरा करने का आदेश जारी किया है.

गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग, बरदेला नाला, जांगला नाला, मरी नदी, सिंगर बहार नदी, चिंता वागु नदी पुल निर्माण के कार्य को लाॅकडाउन में छूट दी है, लेकिन इसका काम कुछ तय शर्तों के अधीन किया जाना होगा.

इसके लिए सीमित संख्या में कर्मचारी और मजदूरों को नियोजित किया जाएगा. इस दौरान कर्मचारियों और मजदूरों को गुणवत्तापूर्ण हैंड गलव्स और मास्क का उपयोग कराया जाएगा. साथ ही काम वाली जगह पर सैनिटाइजर और हैंडवॉश भी रखना होगा. जिसका नियमित उपयोग मजदूर करेंगे.

कर्मचारी और मजदूर अपने घर से पकाकर लाएंगे भोजन

बता दें कि इस काम में 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को नहीं लगाया जाएगा. वहीं कर्मचारी और मजदूर घर से बना हुआ खाना लाएंगे. कार्यस्थल पर टेंट लगाकर भोजन तैयार किए जाने पर रोक है. कर्मचारी और मजदूर प्रतिदिन घर से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कार्यस्थल पर रहेंगे और इसी तरह वापस घर जाएंगे.

शर्तों, प्रावधानों और सुरक्षा मानकों का किया जाएगा पालन

कार्यस्थल पर निर्माण कार्य की सभी शर्तों, प्रावधानों और सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा. इस काम में कार्यरत कर्मचारियों और मजदूरों को आवागमन की अनुमति होगी. इन सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को उनके घर से कार्यस्थल तक आने-जाने के लिए पास दिए जाएंगे.

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