बीजापुर: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में कलेक्टर ने 144 धारा को 17 अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया है. कलेक्टर ने धारा 144 की अवधि बढ़ाकर 17 अगस्त के मध्य रात्रि 12 बजे तक कर दिया है. बताया जा रहा है कि ये आदेश पूरे जिले 17 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे में तक या आगामी आदेश, जो पहले आए तक प्रभावशील होगा. वहीं आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी.
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए न सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में कडे़ नियम अपनाए जा रहे हैं. बता दें कि अभी भी संक्रमण की स्थिति कई जगह पर ज्यादा है. इस लिए जिले में स्वास्थ्य और आपातकालिन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए यह फैसला लिया है.
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इस आदेश में लिखा गया है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए देश भर में लॉकडाउन जारी है. लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से 31 मई तक रहेगा. 18 मई की देर रात कलेक्टर किरण कौशल ने संशोधित आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. इससे पहले यह अनुमति सिर्फ 2 बजे तक ही थी. अब सभी दुकानदार 5 के जगह 8 घंटों तक दुकानें खोलकर व्यवसाय कर सकेंगे.
सैलून और ब्यूटी पार्लर के संचालन पर प्रतिबंध
नए आदेश में सैलून और ब्यूटी पार्लर के संचालन पर पहले की तरह प्रतिबंध है. इससे पहले 13 मई को जारी आदेश में सैलून और ब्यूटी पार्लर संचालन को अनुमति दी गई थी लेकिन नए आदेश में इसे निरस्त कर दिया गया है. वहीं कटघोरा के नगर पालिका क्षेत्र में भी समय में बढ़ोतरी की गई है लेकिन बफर और कंटेनमेंट जोन में दुकानें पहले की तरह ही बंद रहेंगी.