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बीजापुर में 1 जून तक रहेगा लॉकडाउन - बीजापुर कलेक्टर रितेश अग्रवाल

बीजापुर में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है. कलेक्टर ने 1 जून तक लॉकडाउन आगे बढ़ाने की घोषणा की है. इस दौरान शर्तों के तहत कुछ सेवाओं में रियायत दी गई है.

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बीजापुर में लॉकडाउन

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Published : May 16, 2021, 12:40 PM IST

बीजापुर:जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने 1 जून तक लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा की है. 1 जून की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है. इस दौरान अतिआवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को शर्तों के तहत रियायत दी गई है. अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक और पशु चिकित्सालय को निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी. मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे. समाचार पत्र वितरण सीमित समय के लिए किया जा सकेगा. जिले की सभी उचित मूल्य दुकान टोकन व्यवस्था के साथ खोले जाएंगे.

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  • उचित मूल्य की दुकानों में 50 से 80 टोकन ही जारी किए जाएंगे. कोविड से बचाव संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए हितग्राहियों को राशन का वितरण किया जाएगा.
  • सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे.
  • विवाह और अंत्येष्ठि के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी. जिसमें अधिकतम 10 लोगों की उपस्थिति के साथ ही आयोजन किया जा सकेगा.
  • बीजापुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी.
  • अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 9 बजे से प्रातः 9 बजे तक ही होगी.
  • आटा चक्की, अण्डा, पोल्ट्री, मटन, मछली, दूध, डेयरी और डेयरी उत्पादक दुकानें, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एसी, कूलर और सेनेटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं-मरम्मत के लिए दुकानें, बीज-उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानें और गोदाम को सप्ताह के 6 दिन प्रातः 6 बजे से संध्या 5 बजे तक खोलने की अनुमति होगी.
  • फल-सब्जी प्रातः 6 बजे से संध्या 5 बजे तक केवल स्ट्रीट वेंडर, ठेले वालों, पिकअप, मिनी ट्रक या अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी.
  • किराना, ऑटो पार्ट्स, मेकेनिक दुकान सप्ताह के सोमवार, बुधवार और शुक्रवार
  • इलेक्ट्रीकल, हार्डवेयर, मोबाइल दुकान मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी.
  • मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा.

किसी भी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते पाये जाने पर 30 दिन के लिए दुकान सील कर दी जाएगी. होटलों और रेस्टोरेंट से सिर्फ ऑनलाइन होम डिलीवरी की सुविधा दी जाएगी. ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग और टेक-अवे प्रतिबंधित रहेगा. भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित रेस्टोरेंट या होटलों को 30 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा.

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