बीजापुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े 55 हजार के पार पहुंच गए हैं. लगातार बढ़ रहे कोरोना के प्रभाव और संक्रमण से बचाव के मद्देनजर नगरीय क्षेत्रों में दुकानों के संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. जारी निर्देश के मुताबिक, नगरीय क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानों का संचालन किया जाएगा. निर्देश कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने जारी किए हैं.
जारी आदेश में कलेक्टर ने कहा है कि जिले में कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है. कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक, कोरोना के केस पाए जाने वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, बावजूद इसके कोरोना मरीजों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है. परिस्थितियों को देखते हुए नगर पालिका परिषद् बीजापुर सहित नगर पंचायत भैरमगढ़ और भोपालपट्टनम की सभी दुकानों के खुलने और बंद होने की समय-सीमा निर्धारित की गई है. इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं और आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे तक संचालित रहेंगी.
दुकानों के खुलने और बंद होने का समय
- सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक सब्जी व्यवसाय, मांस-मटन, मछली, अंडे की दुकानें खुलेंगी.
- सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक डेयरी और घर-घर दूध बांटने की दुकानें खुली रहेंगी.
- सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल-डीजल पंप, एलपीजी गैस की दुकानें खुली रहेंगी.
- सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक शराब दुकान को खोलने की अनुमति.
छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस
कोरोना के एक्टिव केस के मामले में छत्तीसगढ़ ने देश के 25 राज्यों को पीछे छोड़ दिया है. मृत्यु दर की बात करें, तो छत्तीसगढ़ देश के 15 राज्यों में आगे है. छत्तीसगढ़ में गुरुवार को 2 हजार 227 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है. छत्तीसगढ़ में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 55 हजार 680 हो गई है. एक्टिव केस की अगर बात करें, तो 29 हजार 332 मरीजों का इलाज जारी है. गुरुवार को छत्तीसगढ़ में 16 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है. प्रदेश में अब तक कुल 493 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है.