बेमेतरा: छत्तीसगढ़ पूरे जोश और जज्बे के साथ कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है. COVID-19 से बचाव और इसकी रोकथाम के लिए मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया गया है. बता दें कि जो भी इसका उल्लंघन करता पाया गया, उस पर प्रभावी अधिनियम और नियमों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है.
बेमेतरा: लॉकडाउन के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना, सख्त हुई पुलिस - जुर्माना
कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सरकार, पुलिस और जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपना लिया है. लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर अब कार्रवाई की जा रही है और उन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है.
लॉकडाउन के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
इन बातों का रखें खास ध्यान
- सार्वजनिक स्थानों पर मास्क या अन्य तरीको से चेहरा नहीं ढंका पाए जाने पर अर्थदण्ड अधिकतम 100 रुपए
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना अधिकतम 100 रुपए
- सार्वजनिक स्थानों पर बिना कारणवश घूमने और सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते पाए जाने पर अर्थदंड प्रति व्यक्ति अधिकतम 200 रुपए
- दोपहिया वाहनों में ड्राइवर की पिछली सीट पर एक व्यक्ति ही सवार हो सकता है, इससे ज्यादा सवार होने पर जुर्माना अधिकतम 200 रुपए
छूट प्राप्त दुकानों/संस्थानों के द्वारा मास्क का उपयोग नहीं करने, दुकानदारों द्वारा अनावश्यक सड़क पर घूमते पाए जाने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते पाए जाने पर पहली बार में अर्थदंड अधिकतम 500 रुपए, दूसरी बार अधिकतम 1000 रुपए और इसके बाद फिर से यही गलती दोहराने पर दुकान संचालक की छूट समाप्त कर दी जाएगी. - इसके अतिरिक्त जिले के स्टेशनरी और इलेक्ट्रॉनिक दुकानों को 11 से 4 बजे तक खोलने की अनुमति भी दी गई है, ताकि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो सके, साथ ही लोगों को गर्मी से राहत मिल सके.
- शादी या शोक के कार्यक्रम में 20 लोग इक्कठा हो सकेंगे, जिसके पास के लिए SDM को अधिकृत किया गया है, जिसमें सोशल डिस्टेन्स का पालन करने की सलाह दी गयी है.
वहीं अर्थदण्ड के अतिरिक्त विभिन्न प्रभावी अधिनियम और नियमों के अंतर्गत अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है.