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बेमेतरा में 2 अगस्त तक लॉकडाउन, खुली रहेंगी जरूरी वस्तुओं की दुकानें - bemetara lockdown date

बेमेतरा में 21 जुलाई से 2 अगस्त तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है. इस बीच जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी.

bemetara total lockdown
जिले में 2 अगस्त तक लॉकडाउन

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Published : Jul 21, 2020, 12:29 PM IST

बेमेतरा : जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर 21 जुलाई से 2 अगस्त तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है. लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं. कलेक्टर शिव अनंत तायल ने कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए लॉकडाउन को तत्काल निर्धारित तिथि से प्रभावी करने के निर्देश दिए हैं. जिले में अब तक कुल 109 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं. वहीं 45 कंटेनमेंट जोन भी बनाया जा चुका है.

बेमेतरा टोटल लॉकडाउन


बता दें कि जिले में प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं. जिले में अब तक 109 पॉजिटिव मरीज में 88 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, जबकी 21 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है. मरीजों की पहचान हो चुकी है. मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो चिंता का विषय है. इसी कारण राज्य सरकार के निर्देशानुसार अब कलेक्टर ने लॉकडाउन घोषित कर दिया है. वहीं दूसरे राज्यों से आने वाले 389 श्रमिक वन टाइम सेंटरों में ठहरे हुए हैं. संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे देखते हुए लॉकडाउन कर दिया गया है.

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जरूरी दुकान खुली रहेंगी
लॉकडाउन के दौरान केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा लोगों को वाहनों से आवागवन की इजाजत होगी. पूरे जिले में आवश्यक वस्तुओं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले के सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है. वहीं शोरूम, गोदाम, सप्ताहिक हाट बाजार को निर्धारित अवधि तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. जारी आदेश के मुताबिक मेडिकल सेवा, अस्पताल, खाद्य सामग्री, कृषि केंद्र एवं ऑनलाइन बैंकिंग के दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है.इसके अलावा सभी प्रकार के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.

बेमेतरा टोटल लॉकडाउन
लॉकडाउन नियम के उलंघन पर होगी कार्रवाई
आदेश के मुताबिक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की आवश्यक दुकानों को प्रतिबंधों के अधीन खोले जाने के आदेश जारी किए गए हैं. वहीं सैलून, पार्लर, तंबाकू गुटका पान की दुकान पूरी तरह से बंद रहेगी.समुदायिक भवन,सामाजिक भवन वैवाहिक भवन का परिचालन बंद रहेगा. एसडीएम की अनुमति के बाद ही वैवाहिक कार्यक्रम एवं गमी के कार्यक्रम सम्पन्न कराए जाएंगे.

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