बेमेतरा:जिले में लॉकडाउन (lockdown in Bemetara) संबंधी नया आदेश जारी किया गया है. जिसमें कलेक्टर भोसकर विलास संदीपन ने जिले में कोरोना की रफ्तार को कम होता देख दुकान संचालन के समयावधि में बदलाव किया है. जारी आदेश के अनुसार जिले में दुकान संचालन की समय में बदलाव करते हुए अब रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है, हालांकि आगामी आदेश तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे.
रायपुर में अनलॉक की प्रक्रिया जारी, शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें
इन सेवाओं को मिली अनुमति
- समाचार पत्रों का वितरण सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे
- संध्याकालीन समाचार पत्रों का वितरण शाम 5 बजे से 6 बजे तक
- सभी पान-सिगरेट, ठेला, चैपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, गन्ना रस, फास्ट-फूड ठेलों का संचालन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक
- कोविड नियमो का पालन करना अनिवार्य
- ठेला के संचालन स्थल पर डस्टबीन रखा जाना अनिवार्य
- दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानो के खुलने और बंद करने के समय को दर्शना अनिवार्य होगा
ये सेवाएं रहेंगी प्रतिबंध
- बेमेतरा के सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, सभी जिम, स्विमिंग पूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे
- स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे
- सभी पार्क, रिसाॅर्ट, समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे
- सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे
- जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील रहेगा