बेमेतरा:जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते केस को देखते हुए कलेक्टर शिव अनन्त तायल ने आगामी 2 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी है. धारा 144 को ध्याान में रखते हुए सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही कलेक्टोरेट परिसर के 100 मीटर की परिधि में एक साथ 5 से अधिक व्यक्ति के आगमन को वर्जित कर दिया गया है.
कलेक्टर ने धारा 144 लागू करते हुए जारी आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है. संक्रमण से बचाव के लिए बेमेतरा में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियत्रंण में रखने के लिए सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन को प्रतिबंधित कर दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 करने के लिए अनुशंसा किया गया है.
प्रतिबंधित करना जरूरी है- SP
पुलिस अधीक्षक बेमेतरा के प्रतिवेदन से सहमत होकर सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम पर बैन लगाया गया है, क्योंकि ऐसे आयोजनों से कोरोना संक्रमण को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना भी जरूरी है.