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बेमेतरा: कोरोना पॉजिटव मरीज मिलने के बाद कई गांव सील, स्वास्थ्य और पुलिस अमला तैनात - साजा नवागढ़ न्यूज

बेमेतरा जिले के साजा और नवागढ़ में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद क्वॉरेंटाइन सेंटर से तीन से सात किलोमीटर के दायरे में मिलने वाले गांवों को सील कर दिया गया है. इन गांवों में जिन क्वॉरेंटाइन सेंटरों में कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं. उस संबंधित क्वॉरेंटाइन सेंटरों के 3 से 7 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) में घोषित किया है.

Corona positive in Bemetara
बेमेतरा में कोरोना पॉजिटिव

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Published : May 28, 2020, 5:48 PM IST

बेमेतरा:जिले में कोरोना पॉजिटव के मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है. जिन क्वॉरेंटाइन सेंटरों में पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, उसके आसपास के क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन(Containment Zone) घोषित किया गया है. संबंधित क्वॉरेंटाइन सेंटरों के आसपास 3 से 7 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव को बफर जोन घोषित किया गया है. इन जगहों पर स्वास्थ्य और पुलिस विभाग की टीम तैनात कर दी गई है.

स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद

साजा क्षेत्र के थानखम्हरिया तहसील के ग्राम सौंरी और भुसण्डी में तीन कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने के बाद दोनों गांव को कंटेनमेंट जोन(Containment Zone) घोषित किया है. ग्राम पंचायत सौंरी और आश्रित ग्राम भुसंडी के प्रभारी, साजा एसडीएम (SDM)आशुतोष चतुर्वेदी, साजा नायब तहसीलदार तार सिंह खरे, को बनाया गया है. जारी आदेश में ग्राम सौंरी, भुसंडी सैगोना, मटिया, अकोला, खाती को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. संबंधित कंटेनमेंट जोन के अलावा तीन किलोमीटर के घेरे को बफर जोन में शामिल किया गया है.

तरपोंगी एवम बोरतरा कन्टेनमेंट जोन

बेमेतरा जिले के नवागढ़ तहसील के ग्राम तरपोंगी और बोरतरा में कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए थे. इन दोनों गांव को भी कंटेनमेंट(Containment Zone) जोन घोषित किया है. ग्राम तरपोंगी और बोरतरा के लिए प्रभारी, पर्यवेक्षण अधिकारी एसडीएम(SDM)नवागढ़ डीआर डाहिरे, अधिकारी तहसीलदार नवागढ़ कुमारी रेणुका रात्रे को बनाया गया है.

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घर पहुंच सेवा से मिलेंगे आवश्यक सामान

कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में नियमों का उल्लघंन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. चिन्हांकित क्षेत्रों के सभी दुकानें बंद रहेंगी. प्रभारी अधिकारी की ओर से कंटेनमेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी. कंटेनमेंट जोन के सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा. मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा. कंटेनमेंट जोन की निगरानी के लिए लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी. जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य टीम की निगरानी और निर्देशानुसार सैंपल जांच लिया जाना सुनिश्चित किया गया है.

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