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बेमेतरा में 17 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ा लॉकडाउन - कोरोना 2021

बेमेतरा जिले में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है. रोज सैकड़ों की तादाद में कोरोना संक्रमितों की पहचान की जा रही है. संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. कलेक्टर शिव अनंत तायल ने आदेश जारी किए हैं.

lockdown-time extended in bemetara
बेमेतरा में बढ़ा लॉकडाउन

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Published : May 5, 2021, 10:20 AM IST

Updated : May 5, 2021, 11:30 AM IST

बेमेतरा: कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के मद्देनजर एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. कलेक्टर शिव अनंत तायल के जारी आदेश के मुताबिक लॉकडाउन 5 मई से बढ़ाकर 17 मई सुबह 6:00 बजे तक कर दिया गया है. जिसमें अतिआवश्यक दुकानों को ही खोलने की अनुमति दी गयी है.

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50 फीसदी कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे बैंक-डॉकघर
कोरोना की रोकथाम के लिए जिले में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है. जारी आदेश के मुताबिक कृषि केंद्र मशीनरी और मरम्मत संबंधी दुकानें सुबह 6 से 2 बजे तक खोली जाएंगी. वहीं किराना सामग्री की होम डिलीवरी ठेले वालों के द्वारा की जाएगी. बैंक, डाकघर में 50 फीसदी कर्मचारी की उपस्थिति में काम किया जाएगा. बिजली, एसी मैकेनिक की दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी. मैकेनिक घर पर आकर अपनी सेवा देंगे. दूध विक्रेता, अखबार हॉकर के लिए सुबह 6 से 8 बजे शाम को 5 से 6:30 का समय निश्चित किया गया है.

सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक खुलेगी आटाचक्की
जारी आदेश के मुताबित आटा चक्की की दुकानें सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी. रजिस्ट्री कार्यालय में 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम किया जा सकेगा. होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे. अस्पताल मेडिकल सेवा चालू रहेगी. चश्मे की दुकान सुबह 6 से दोपजर 2 बजे तक कोविड नियमों के पालन करते हुए खुले रहेंगे.

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रविवार रहेगा टोटल बंद
लॉकडाउन की अवधि में बेमेतरा जिले में सभी केंद्रीय शासकीय, अर्ध शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे. अधिकारी कर्मचारियों की सेवा कोरोना नियंत्रण काम में लगाई जाएगी. रविवार को मेडिकल अस्पताल के अलावा सभी सेवाएं बंद रहेंगी. पशु चारा की दुकानें सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खुली रहेंगी.

मीडियाकर्मियों को आईडी कार्ड के साथ निकलना होगा बाहर

मीडियाकर्मियों को यथासंभव घर से ही काम करने को कहा गया है. बहुत जरूरी होने पर ID कार्ड के साथ बाहर निकलने की अनुमति दी गयी है. लॉकडाउन में नियम के उलंघन करने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का चेतावनी भी दी गई है.

Last Updated : May 5, 2021, 11:30 AM IST

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