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नवागढ़ जनपद पंचायत की महिला अध्यक्ष के पति को कैसे मिला ये अधिकार?

बेमेतरा के जनपद पंचायत नवागढ़ में एक ऐसा प्रस्ताव पास किया गया है जिससे विवाद की स्थिति बन गई है. पंचायती राज व्यवस्था के नियमों की अनदेखी की गई है. महिला अध्यक्ष के पति को प्रतिनिधि नियुक्त करने का प्रस्ताव पास किया गया है. पूर्व विधायक दयाल दास बघेल (Former mla dayal das baghel ) ने इसकी शिकायत की है.

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Published : May 28, 2021, 6:10 PM IST

Updated : May 28, 2021, 6:31 PM IST

nawagarh janpad panchayat
बेमेतरा के जनपद पंचायत नवागढ़

बेमेतरा: जनपद पंचायत नवागढ एक बार फिर विवादों में है. जनपद सदस्यों ने महिला अध्यक्ष के पति को प्रतिनिधि नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है. इस प्रस्ताव ने पंचायती राज व्यवस्था के नियमों की अनदेखी की गई है. (Violation of rules of Panchayati Raj ) मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री और क्षेत्र के पूर्व विधायक दयाल दास बघेल (Former mla dayal das baghel ) ने कलेक्टर से शिकायत कर जनपद अध्यक्ष को पदमुक्त करने और संबंधित सीईओ पर कार्रवाई करने की मांग की है.

पूर्व विधायक दयाल दास बघेल

आखिर क्या है पूरा मामला?

पंचायती राज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सीट आरक्षित किया है. ताकि महिलाओं और पुरुषों को तरक्की का समान अवसर मिल सके. महिलाएं समाज में सामने आ सकें और प्रखर होकर समाज का नेतृत्व करें. लेकिन बेमेतरा जिला के नवागढ जनपद पंचायत के 9 अक्टूबर 2020 के बैठक में हुए एक प्रस्ताव ने पंचायती राज व्यवस्था के नियमों की धज्जियां उड़ा कर रख दी है.

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प्रस्ताव क्रमांक 03 में लिखा है कि अंजली मार्केंडेय जनपद अध्यक्ष की ओर से दिए गए आवेदन के आधार पर उनके अनुपस्थिति में कार्यालयीन आवश्यक कार्य के लिए उनके पति सतीश मार्केंडेय प्रतिनिधि के पद पर नियुक्त गया है. जनपद पंचायत के सीईओ ने बाकायदा प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया है जो अपने आप में सवालों के घेरे में है.

पूर्व मंत्री ने कलेक्टर से की मामले की शिकायत

मामले को लेकर शुक्रवार को प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल ने कलेक्टर शिव अनंत तायल से शिकायत कर संबंधित जनपद पंचायत के अध्यक्ष को पदमुक्त करने और जनपद पंचायत के सीईओ पर कार्रवाई करने की मांग की है. कलेक्टर शिव अनंत तायल ने कहा है कि इस तरह का प्रस्ताव लाना अनुचित है. यदि ऐसा प्रस्ताव किया गया है तो यह अवैध है.

Last Updated : May 28, 2021, 6:31 PM IST

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