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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

8 वर्षीय मासूम को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी ट्रक ड्राइवर सूरज प्रजापति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 2-3 जून की दरमियानी रात की थी.

Court sentenced to life imprisonment for accused of rape minor
दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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Published : Feb 26, 2021, 11:54 PM IST

बेमेतरा:नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंघल ने आरोपी सूरज प्रजापति को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी माना है. इस अपराध के लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

घटना 2-3 जून की दरमियानी रात कीथी. नेशनल हाईवे से सटे एक गांव में नानी के साथ सो रही 8 वर्षीय मासूम को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था. गांव से 20 किलोमीटर दूर संदिग्ध अवस्था मे बच्ची को छोड़ कर आरोपी फरार हो गया था. मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश था. मासूम के बयान के आधार पर ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू की. बता दें मामले में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने IG और एसपी को आरोपी की जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए थे.

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फरार आरोपी को किया गया था गिरफ्तार

घटना के बाद बेमेतरा जिले में पुलिस अमला सक्रिय हो गया. मामले को लेकर पड़ताल शुरू की गई. पुलिस एसपी दिव्यांग पटेल ने जांच के लिए 40 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को 5 टीम बनाकर आरोपी को खोजने के निर्देश दिए. बता दें 50 हजार से अधिक मोबाइल नंबरों के जांच की गई. पुलिस की टीम ने सिमगा-बेमेतरा-कवर्धा मार्ग में गुजरने वाले ट्रकों के जीपीएस सिस्टम को खंगाला. जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ. ट्रक क्रमांक CG04-ML8356 घटना वाली रात उसी समय को घटना स्थल पर 10 मिनट के लिए रुकी थी. फिर बच्ची को जिस स्थान पर छोड़ा गया था वहां भी कुछ देर के लिए ट्रक रुकी थी. जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया.

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फांसी की सजा की मांग

इस प्रकरण के अनुसंधान में डिजिटल साक्ष्य संकलित कर वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान के परिणाम स्वरूप आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा मिली है. लोक अभियोजक दिनेश तिवारी ने आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग की थी.

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