बेमेतरा:बेमेतरा जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों को सजा सुनाई है. बेमेतरा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध मादक पदार्थ गांजा के परिवहन के मामले में दो आरोपियों को 10 वर्ष की कठोर कारावास समेत एक -एक लाख का जुर्माना हुआ है.
Ganja Smuggling In Bemetara बेमेतरा में गांजा तस्करी के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, आरोपियों को 10 साल की कैद समेत 1 लाख का जुर्माना
Ganja Smuggling In Bemetara बेमेतरा में गांजा तस्करी के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई है.आरोपियों के पास से अलग-अलग गांजा की जब्ती की गई थी.आरोपी लक्की ट्रेवल्स की बस में गांजा की तस्करी कर रहे थे.Bemetara Crime News
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : Nov 4, 2023, 9:15 PM IST
कब हुई थी कार्रवाई :गौरलतब है कि 18 सितंबर को बेमेतरा SDOP कार्यालय में मुखबिर ने गांजा परिवहन की सूचना दी थी. मुखबिर की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी करके लक्की ट्रैवल्स की बस में अवैध गांजा परिवहन करते सुजाता बाघ से 4 किलो 300 ग्राम और अजय कुमार पंचाल 4 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया था. जिनके पास गांजा बिक्री के कोई वैध दस्तावेज नहीं थे. वहीं आरोप सिद्ध होने के बाद बेमेतरा जिला सत्र न्यायाधीश के विशेष न्यायाधीश (नारकोटिक्स एक्ट) पंकज कुमार सिन्हा ने आरोपियों को सजा सुनाई है.
10 साल की कठोर कारावास :4 नवंबर को बेमेतरा जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने 18 सितंबर 2022 को बस में गांजा परिवहन के मामले में सुनवाई की.जिसमें आरोपी सुजाता बाघ और संजय कुमार पंचाल को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है. इस मामले की खास बात ये है कि नारकोटिक्स विभाग ने इस बार आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग कोर्ट से की थी,ताकि गांजा की तस्करी करने वालों को एक कड़ा संदेश जाए.इसी के तहत कोर्ट ने भी गांजा तस्करी के मामले में आरोपियों को कड़ी सजा देकर एक नजीर पेश की है.