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कोरोना वायरस: कलेक्टर ने जिले में लगाई धारा-144 - संक्रामक बीमारी

कोरोना वायरस को लेकर बेमेतरा कलेक्टर ने जिले में धारा-144 लागू करने का आदेश दिया है.

कलेक्टर ने जिले में लगाया धारा-144
कलेक्टर ने जिले में लगाया धारा-144

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Published : Mar 20, 2020, 8:47 PM IST

Updated : Mar 20, 2020, 9:13 PM IST

बेमेतरा: कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है. बेमेतरा कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी शिव अनंत तायल ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिले में धारा-144 लागू कर दिया है.

कलेक्टर ने जिले में लगाई धारा-144

शिव अनंत तायल ने जारी आदेश में कहा कि कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है, जो कि विश्व के अलग-अलग देशों में कुछ सप्ताह पहले महामारी का रूप ले चुकी है. वहीं डॉक्टरों ने लोगों को कोरोना वायरस (कोविड-19) से पीड़ित मरीज से दूर रहने की हिदायत दी है.

दुकानदारों से की गई दुकान बंद करने की अपील

बता दें, धारा 144 लागू होने के बाद साजा नगर पंचायत सीएमओ पूरी टीम के साथ दुकानदारों को दुकान बंद करने कि अपील कर रहे हैं. वर्तमान में फैले कोरोना वायरस के संबंध में जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है. शासन के निर्देशानुसार लाउडस्पीकर से कोरोना वायरस के बचाव के लिए नगर भ्रमण कर होटल, फल दुकान, गुपचुप, चार्ट, इडली डोसा जैसे अन्य सभी भीड़ वाले जगह को बंद कराया गया है.

Last Updated : Mar 20, 2020, 9:13 PM IST

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