बेमेतरा:नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए लगातार लॉकडाउन के रूप रेखा में परिवर्तन किया जा रहा है. रोज नए-नए आदेश जारी किए जा रहे हैं. कलेक्टर के हाल ही में जारी आदेश के मुताबित एक बार फिर दुकान खोलने और बंद करने के समय को लेकर नया आदेश जारी किया गया है.
नये आदेश के तहत दुकानें सुबह 7 बजे खुलेंगी और शाम 5 बजे तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं रविवार को सभी दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए हैं. नए नियम के तहत अब दुकानें सप्ताह में 6 दिन हीं खुलेंगी.
दुकान खोलने के लिए नया नियम जारी
आदेश के मुताबिक दुकानों में पर्याप्त मात्रा में पानी और हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्य कर दिया गया है. अंतर जिला और अंतर राज्य आवागमन के लिए ई-पास अनिवार्य है. बिना ई-पास के परिचालन की अनुमति नहीं होगी. वहीं ठेला संचालन करने के लिए आपस में 20 फीट की दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा. दुकानों में एक बार में केवल 5 ग्राहक ही अंदर जाकर खरीरदारी कर सकेंगे.