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Bemetara News: बेमेतरा कोर्ट ने रायपुर के पांच व्यापारियों को दी 10 साल की सजा, जानिए क्या है पूरा केस ? - रायपुर के पांच व्यापारियों को दी 10 साल की सजा

Bemetara News: आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में रायपुर के 5 व्यापारियों को बेमेतरा जिला कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. मामले में 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा भी कोर्ट ने सुनाई है. 2 साल बाद आए कोर्ट के फैसले से मृतक के पिता ने खुशी जाहिर की है.

Bemetara District Court
बेमेतरा जिला कोर्ट ने 5 व्यापारियों को सुनाई सजा

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Oct 13, 2023, 5:58 PM IST

रायपुर के 5 व्यापारियों को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

बेमेतरा: बेमेतरा जिला न्यायालय ने शुक्रवार को शहर के कपड़ा व्यापारी की खुदकुशी मामले में 5 बड़े व्यापारियों को 10 साल की सजा सुनाई है. इन व्यापारियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है. जिला न्यायालय ने 10 साल की सजा और 1-1 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया है. इस फैसले के बाद मृतक के पिता ने कोर्ट का आभार व्यक्त किया.

जानिए क्या है पूरा मामला:दरअसल, ये पूरा मामला बेमेतरा शहर का है. साल 2021 के 27 सितंबर को जिले का एक युवा व्यापारी कीर्ति किशोर वर्मा शिवनाथ नदी किनारे बेहोशी की हालत में पाया गया था. परिजनों को जब इसकी सूचना मिली तो वे मौके पर पहुंचे. जब परिजनों को पता चला कि कीर्ति किशोर ने जहर खा लिया है तो तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पुलिस जांच में क्या निकला था:इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई. जांच के दौरान पता चला कि मामला पैसों की लेनदेन से जुड़ा हुआ है. पुलिस के मुताबिक रायपुर पंडरी कपड़ा बाजार के पांच बड़े व्यापारियों के साथ कीर्ति का पैसों का लेनदेन था. युवक लगातार पैसे भी दिए जा रहा था. हालांकि व्यापारियों ने पैसा देने के बाद भी युवक पर पैसा न देने की बात कही और फिर बकाया रकम जमा करने का दबाव बनाया. लगातार पैसे देने का दबाव मिलने से परेशान युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया. इसके बाद वो बेहोशी की हालत में शिवनाथ नदी के पास पाया गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

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कोर्ट ने सुनाई सजा: इस मामले में शुक्रवार को बेमेतरा जिला न्यायालय ने 5 व्यापारियों को 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सभी व्यापारियों को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में धारा 306 के तहत दोषी पाया है. सभी को 10 साल कारावास और एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. सजा पाने वाले पांच आरोपी विशाल मोटवानी, सुरेश मोटवानी, दिनेश मुलानी, श्रेयांस नाहटा और विक्की गेडवाणी हैं. सभी आरोपी रायपुर के बड़े व्यापारी है. दोषियों को सजा मिलने पर मृतक के पिता ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है.

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