बेमेतरा: कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जिले में लाॅकडाउन प्रभावशील है. राज्य के बाहर से आए हुए लोगों को क्वॉरेंटाइन किया जा रहा है, लेकिन कई लोग क्वॉरेंटाइन अवधि पूरा किए ही बाहर निकल रहे हैं. इस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई है.
कलेक्टर शिव अनंत तायल ने एक आदेश जारी किया है. आदेश के तहत जिन लोगों को होम क्वॉरेंटाइन में रखा गया है, अगर वे क्वॉरेंटाइन अवधि पूरा किए बिना नियमों का उल्लंघन करते हुए बाहर निकल जाते हैं, तो उन्हें 6 महीने की सजा हो सकती है और एक हजार रुपए का जुर्माना या दोनों दंड एक साथ दिए जा सकते हैं.
होम क्वॉरेंटाइन के उल्लंघन पर कार्रवाई
जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 1 साल का कारावास और जुर्माने की सजा मिलेगी. यदि ऐसे काम में उस व्यक्ति का परिवार सहयोग करता है, तो परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
श्रमिकों के खिलाफ FIR दर्ज