बेमेतरा: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को जिला एंव सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया है. जिसमें आरोपी युवक को 10 साल की सजा के साथ 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड दिया है.
बेमेतराः दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सुनाई गई 10 साल की सजा
बेमेतरा में जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल जेल के साथ 10 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है.
बता दें कि आरोपी अविनाश यादव के खिलाफ शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की का अपहरण और उसका दैहिक शोषण करने का मामला बेमेतरा थाने में दर्ज किया गया था.
गवाहों के बयान पर आरोपी को सुनाई गई सजा
मामला 19 सितंबर साल 2019 का है, जब 21 वर्षीय आरोपी अविनाश यादव नाबालिग पीड़िता को शादी का प्रलोभन दिया और बहला-फुसलाकर अपने साथ नागपुर ले गया था, जहां आरोपी पीड़िता के इच्छा के विरुद्ध बार दैहिक शोषण करता रहा. जिसकी शिकायत बेमेतरा थाने में दर्ज की गई थी, मामले में आरोपी के खिलाफ 10 गवाहों ने अपना बयान दर्ज करवाया है. मामले में फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायालय न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल ने आरोपी को सजा सुनाया है.