बेमेतरा:हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 6 दोषियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषियों ने ग्राम सिंघनपुरी के चेतन यादव की हत्या कर उसके शव को जंगल में फेंक दिया था. आरोप सिद्ध होने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी पंकज सिन्हा ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
क्या है पूरा मामला
4 फरवरी 2019 को सिंघानपुरी गांव में रहने वाले हीरालाल यादव ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी. हीरालाल ने पुलिस को बताया था कि 3 फरवरी 2019 को रात को घर के बाहर कुछ लोग हल्ला कर रहे थे. दरवाजा खोलकर देखा तो खाकी वर्दी पहने 6 लोग बाहर खड़े थे. पूछने पर उन्होंने कहा कि थानखम्हरिया में सोना चोरी मामले में पकड़े गए चोरों ने पूछताछ में चेतन यादव का नाम लिया है. इसलिए उसे पूछताछ करने थाने ले जाना है. 1 घंटे बाद वापस घर लाकर छोड़ देंगे.
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आरोपियों ने दिया था इकरारनामा
देर रात जब चेतन वापस घर नहीं आया, तो हीरालाल ने अपने भाई मुकेश यादव और गांव के घनश्याम को थाने भेजा. यहां उन्हें पता चला कि चेतन यादव थाना आया ही नहीं है. लंबे समय तक चेतन जब घर नहीं पहुंचा, तो प्रार्थी ने इसकी शिकायत पुलिस में की. इस दौरान पता चला कि आरोपियों ने चेतन को मिट्टी तेल डालकर आग के हवाले कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने शव को कबीरधाम जिले के जंगलों में फेंक दिया था.
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हत्या का कारण
चेतन यादव का विवाह लोहारा थाना क्षेत्र के दारगांव में रहने वाली एक युवती से होने वाला था. दोषी हरीश साहू का उसके साथ प्रेम प्रसंग था. शादी की बात से गुस्साए हरीश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चेतन को जान से मारने की योजना बनाई. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने बताया कि चेतन के सिर पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला किया गया था. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बाद में हत्या के साक्ष्य मिटाने के लिए आरोपियों ने युवक के शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. अपराध सिद्ध होने पर सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया था, जहां उन्हें आजीवन करावास की सजा सुनाई गई.
दोषियों के नाम
- हरीश साहू
- संजय गंधर्व
- सियाराम संयम
- विकास साहू
- पवन निर्मलकर
- जयपाल