बलौदा बाजारः जिले में कोरोना संक्रमण के लगातार कमी (Reduction of corona infection) को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिले में जारी लॉकडाउन में प्रशासन ने बड़ी राहत देते हुए नया आदेश जारी किया है. कलेक्टर सुनील कुमार जैन (Collector Sunil Kumar Jain) के जारी आदेश के अनुसार जिले में स्थित मॉल, सैलून, जिम सहित सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. शुक्रवार से जिले की सभी दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी. इसके साथ ही कोविड नियमों के पालन करने के निर्देश भी दिए हैं. इस दौरान नियम का उल्लंघन करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. कलेक्टर ने कोविड नियम तोड़ने वालों पर जुर्माने के साथ 30 दिन तक दुकान सील करने के निर्देश दिए हैं.
शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें
कलेक्टर सुनील कुमार जैन के आदेश के अनुसार जिले की सभी मैरिज हाॅल, स्विमिंग पुल और सिनेमा हाॅल, थियेटर बंद रहेंगे. इनको छोड़कर सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें, शाॅपिंग माॅल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल और सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, शराब दुकानें, सैलून, ब्यूटी- पार्लर, स्पा, पार्क और जिम शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे.