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बलौदाबाजार: धान खरीदी की तैयारी शुरू, इस तारीख तक करा सकते है पंजीयन - छत्तीसगढ़ धान खरीदी न्यूज़

बलौदाबाजार में धान खरीदी के लिए प्रशासनिक तैयारी शुरू हो गई है. इस संबंध में कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने अधिकारियों की बैठक ली है. जिले में धान खरीदी के लिए पंजीयन 17 अगस्त से 30 अक्टूबर तक होगा.

Balodabazar Collector Sunil Kumar Jain
कलेक्टर ने ली बैठक

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Published : Aug 17, 2020, 8:29 PM IST

बलौदाबाजार:जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 की धान खरीदी के लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई है. जिसके तहत प्रथम चरण में किसानों के पंजीयन की कार्रवाई की जाएगी. इस संबध में सोमवार को कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने जिला पंचायत सभागार में दो पालियों में जिले के राजस्व, खाद्य और सहकारिता विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

कलेक्टर ने ली बैठक

इस दौरान कलेक्टर ने बताया किसानों का पंजीयन 17 अगस्त से 31अक्टूबर 2020 तक चलेगा. वे किसान जो पिछले खरीफ वर्ष 2019-20 में धान खरीदी के लिए पंजीयन कराए थे. उन्हें वापस समिति में आकर पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी. वह साफ्टवेयर के माध्यम से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. यदि रकबे में किसी भी तरह बदलाव हुआ है, तो वह किसान अपना आवेदन समिति के माध्यम से जमा कर सकते हैं, जो इस साल ऑनलाइन फार्म के माध्यम से जमा होगा और इसकी अनुमति तहसीलदार के माध्यम से प्राप्त होगी.

25 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कराने का आग्रह

उसी तरह यदि कोई किसान साल 2019-20 में पंजीयन नहीं करवाया था, लेकिन इस साल धान विक्रय करने के इच्छुक है. ऐसे नए किसानों का पंजीयन तहसील माड्यूल के माध्यम से तहसीलदार करेगा. कलेक्टर ने जिले के सभी किसानों से कहा है कि असुविधा से बचने के लिए नए और रकबे में संशोधन कराने वाले किसान 25 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि को समय रहते सुधार किया जा सके. इसके लिए प्रत्येक गांव-गांव में मुनादी करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं.

विक्रय के लिए पंजीयन न हो

कलेक्टर ने आगे बताया कि इस साल जिले में उघानिकी और धान से पृथक अन्य फसलों के रकबे का पंजीयन नहीं होना चाहिए. छत्तीसगढ़ में गन्ना, सोयाबीन, मक्का सब्जियां फल-फूल सहित अन्य फसल खरीफ सीजन के दौरान उगाई जाती है. यह सुनिश्चित किया जाए कि अन्य फसलों के रकबे का धान विक्रय के लिए पंजीयन न हो. उसी तरह अतिरिक्त खसरे में अंकित रकबे से अनुपयोगी बंजर भूमि, पड़ती भूमि, निकटवर्ती नदी-नालों की भूमि, निजी तालाब, डबरी की भूमि, कृषि उपयोग के लिए बनाए गए पक्के-कच्चे शेड आदि की भूमि का पंजीयन न हो. जिस किसान का पंजीयन होगा सिर्फ वही धान खरीदी की प्रक्रिया में शामिल होंगे.

जिले के आला-अधिकारी उपस्थित

इस बैठक के दौरान अपर कलेक्टर राजेंद्र गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ डॉ फरिहा आलम सिद्की, जिला पंजीयक अधिकारी डी आर ठाकुर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी चित्रकांत धुव्र, डीएमओ बघेल समेत जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायाब तहसीलदार, सहकारी समितियों के प्रबंधक और डाटा एंट्री ऑपरेटर भी उपस्थित थे.

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