बलौदाबाजार: नगरीय निकाय चुनाव में अंतिम व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाले 20 पार्षद प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में उन्हें 21 जनवरी तक जिला निर्वाचन कार्यालय में चुनाव खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहा गया है. अंतिम व्यय प्रतिवेदन न जमा करने की स्थिति में कार्रवाई करते हुए उन्हें अगले 6 सालों के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं नगर पालिक अधिनियम 1961 की प्रावधानों के तहत उन पर अपात्रता की कार्रवाई की जा सकती है. अपर कलेक्टर एवं व्यय अनुवीक्षण समिति के अध्यक्ष जोगेन्द्र नायक की अध्यक्षता में आयोजित व्यय लेखा अनुवीक्षण समिति की लेखा समाधान के लिए आयोजित बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है. बैठक में जिला कोषालय अधिकारी एवं निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण समिति के प्रभारी अधिकारी दिलीप सिंह ठाकुर, व्यय प्रेक्षक एवं संयुक्त संचालक वित्त सत्यजीत साहू एवं उप संचालक वित्त रत्ना अजगले उपस्थित थी. जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित बैठक में पार्षद पद के चुनाव लड़ चुके सभी प्रत्याशियों को भी आमंत्रित किया गया था.
बता दें कि जिले में लगभग महीने भर पहले 9 नगरीय निकाय के चुनावों में 157 पार्षद पदों के लिए 584 उम्मीदवार मैदान में थे. इनमें से 564 उम्मीदवारों ने अपने अंतिम व्यय प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं, लेकिन 20 प्रत्याशियों ने अब तक अंतिम व्यय प्रतिवेदन जमा नहीं कराए हैं. इनमें बलौदाबाजार नगरीय निकाय के 13, सिमगा के 5 और कसडोल नगर पंचायत के 2 प्रत्याशी शामिल हैं.
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