बलौदा बाजार: केंद्र सरकार से जारी अधिसूचना के बारे में बलौदा बाजार कलेक्टर (Baloda Bazar Collector) ने बताया कि भारत सरकार ने ऐसे शरणार्थियों से आवेदन (application for citizenship) मंगाए हैं, जिन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली है. छत्तीसगढ में दो जिले केंद्र सरकार की लिस्ट में है. जिले के एसपी आईके एलेसेला के मुताबिक पुलिस विभाग के पास करीब 70 शरणार्थियों के रिकॉर्ड (Records of 70 refugees) है, जो पाकिस्तान से आए हैं.
पुलिस के पास जो लिस्ट है, उसमें सबसे ज्यादा लोग बलौदा बाजार के संयुक्त जिला भाटापारा में रह रहे हैं. ऐसे लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जो नियम और शर्तों को पूरा करते हुए पात्र होगा उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है, लेकिन आंकड़ों पर ध्यान दें तो रिफ्यूजी (शरणार्थियों) का सही आंकड़ा अभी शासन के पास नहीं है. जिसके कारण ऐसे कई पात्र हितग्राहियों को भी ये सुविधा नहीं मिल सकती है. हालांकि पुलिस जिले में बसे शरणार्थियों के बारे में पता कर रही है.
छत्तीसगढ़ के इन जिलों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता
गैर मुस्लिमों को मिलेगी नागरिकता
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून (citizenship law) 1955 और 2009 के तहत आदेश को तत्काल कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दिया है. हालांकि सरकार ने 2019 में लागू संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नियमों को अभी तक तैयार नहीं किया है. नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के मुताबिक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दमन के शिकार ऐसे अल्पसंख्यकों गैर-मुस्लमों को नागरिकता प्रदान की जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे.