बलौदाबाजार:बलौदाबाजार जिले में लॉकडाउन को एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया गया है(lockdown extended in balodabazar). बलौदाबाजार में कोरोना संक्रमण दर में काफी कमी आई है, लेकिन उतनी भी कमी नहीं आई है, जिससे लॉकडाउन को खोला जा सके. इस कारण जिले में 13 जून सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है. कलेक्टर ने जिले में लॉकडाउन को 7वीं बार बढ़ाया है. हालांकि इस बार सभी दुकानों और कार्यलय को एक निर्धारित समय सीमा के साथ खोलने की अनुमति दी है. जिले की सभी दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी.
कलेक्टर ने सभी संस्थान संचालकों से कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने और कराने के निर्देश भी दिए हैं. अगर किसी दुकान या प्रतिष्ठान में नियम उल्लंघन करने का केस सामने आता है तो उस दुकान या प्रतिष्ठान को 30 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा. जिले में गुरुवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. नगर पालिका और नगर पंचायत में अलग से साप्ताहिक लॉकडाउन का भी आदेश जारी किया गया है.
सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें
बलौदा बाजार जिले में 11 अप्रैल से लॉकडाउन लागू है जो अब 13 जून तक रहेगा. नए आदेश में राहत के साथ लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है. जिले में पहले आदेश तक किसी भी दुकान और कार्यलय को खोलने की अनुमति नहीं दी गई थी. सिर्फ मेडिकल, पेट्रोल पंप, फल और सब्जी जैसे अतिआवश्यक चीजों के लिए दुकानें खोलने की अनुमति थी, लेकिन अब जब जिले में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 3 फीसदी हो चुकी है, जिले की सैलून, ब्यूटी पार्लर, जिम समेत सभी दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. होटलों में रहने वाले लोगों के लिए डाइनिंग की सुविधा शुरू करने की अनुमति दी गई है.
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कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा अनिवार्य
सभी दुकानों को कोविड गाइडलाइंस के तहत दुकान खोलने की अनुमति दी गई है. सभी निजी और शासकीय कार्यालय को आधे कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. जिले में पहले की तरह ही फल और सब्जी बेचने के लिए गली-मोहल्ले में जाने की अनुमति है. जिला प्रशासन ने छूट के साथ ही कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य किया है. जिसमें सभी दुकानों में सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और बेवजह भीड़ न करने के आदेश दिए गए हैं. अगर किसी दुकान या कार्यालय में भीड़ हुई और कोविड नियमों का उल्लंघन हुआ तो 30 दिनों के लिए दुकान या कार्यालय को सील कर दिया जाएगा.