बलौदाबाजार: आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जिले में कई कोरोना को लेकर कई आदेश जारी किए गए हैं. जिले के कलेक्टर ने होली मिलन समारोह या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगा दिया है. जिले में भीड़ वाले सभी संस्थानों और पर्यटन स्थलों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं. कलेक्टर ने लोगों से कोरोना टीकाकरण में सहयोग की अपील की है. कलेक्टर ने मीडिया को बताया कि आदेश का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए ये फैसला लिया है. मुख्य रूप से होली त्योहार, शादी कार्यक्रम, सामाजिक-राजनीतिक कार्यक्रम और स्कूल-कॉलेज के लिए आदेश जारी किए गए हैं. कलेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोरोना फिर से पैर पसार रहा है. ऐसे में हमें इससे बचने के लिए विशेष सावधानी रखने की जरूरत है. लोगों को टीकाकरण अभियान में सहयोग करने की जरूरत है. कलेक्टर ने बताया कि सभी 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगवाना है. जिसके लिए सभी विभाग के कर्मचारी-अधिकारी से टीकाकरण में सहयोग करने की अपील की गई है.
होली मिलन समारोह पर लगी रोक
कलेक्टर जैन ने होली त्योहार में होने वाले मिलन समारोह पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है. होलिका दहन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करने के आदेश दिया गया है. होली त्योहार में सिर्फ 5 लोग ही एकसाथ रह सकेंगे. लोगों से शांति पूर्वक होली मनाने का आग्रह किया गया है. अधिकारियों को उपद्रवियों पर नजर रखने के आदेश के साथ कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है.