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बलौदाबाजार: बिना अनुमति श्रमिकों को राज्य से बाहर भेजने पर कंपनी के खिलाफ FIR

लॉकडाउन का उल्लंघन कर श्रमिकों को राज्य से बाहर भेजने के आरोप में बलौदाबाजार की तरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. बता दें कि यहां झारखंड के 45 मजदूर काम करते थे, जिन्हें बिना सरकारी अनुमति लिए उनके राज्य भेज दिया गया.

FIR against company for sending workers out of state without permission in Balodabazar
श्रमिकों को भेजने पर कंपनी के खिलाफ FIR

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Published : Apr 29, 2020, 9:50 AM IST

बलौदाबाजार: लॉकडाउन का उल्लंघन कर श्रमिकों को राज्य से बाहर भेजने के आरोप में ठेका कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. सिमगा तहसील के ग्राम खपरीडीह के पास रायपुर सीमेन्ट प्लांट से संबंधित ठेका कम्पनी के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है. तरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक नरेन्द्र गर्ग और साइट इंचार्ज कृष्णदत्त द्विवेदी के खिलाफ IPC की धारा 188, 269, 270 और महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत केस दर्ज किया गया है.

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल को खबर मिली थी कि कम्पनी ने मजदूरों को राज्य से बाहर भेजा है. जिसके बाद उन्होंने सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मामले की जांच कराई. श्रम पदाधिकारी एवं औद्योगिक सुरक्षा अधिकारी बलौदाबाजार ने कलेक्टर के आदेश पर तत्काल मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की और शिकायत को सही पाया. ठेका कम्पनी तरुण कंस्ट्रक्शन में झारखंड के 45 मजदूर काम करते थे, जिन्हें उन्होंने बिना सरकार से अनुमति लिए वहां भेज दिया. इन मजदूरों के लिए लॉकडाउन अवधि में ठीक इंतजाम भी नहीं किए गए. ऐसा करना कोविड 19 के संबंध में सरकार के दिए गए विभिन्न निर्देशों का उल्लंघन है. इसे लेकर सुहेला थाने में मामला दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है

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