बलौदाबाजार : कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने जिले की सभी 9 नगरीय निकाय क्षेत्रों में 21 से लेकर 29 जुलाई तक व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसके बचाव और रोकथाम के आशय से कलेक्टर ने आदेश जारी किया हैं. इस दौरान सिर्फ अति अत्यावश्यक सेवाओं वाले प्रतिष्ठान ही खुले रहेंगे.
कलेक्टर द्वारा जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश जिले के नगरीय क्षेत्र बलौदाबाजार, भाटापारा, सिमगा, पलारी, लवन, कसडोल, टुण्ड्रा,बिलाईगढ़ और भटगांव के सीमा क्षेत्रों में लागू होगा. इस दौरान मेडिकल ,राशन, दूध, फल, सब्जी और कृषि केंद्र दुकानों को प्रतिबंध से छूट रहेगा.इन दुकानों को प्रशासन द्वारा निर्धारित समयावधि तक ही खुला रखा जा सकेगा. कलेक्टर ने पुलिस और कार्यपालिक दंडाधिकारियों को प्रतिबंधात्मक आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है. सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के प्रावधानों का सभी को कड़ाई से पालन करना होगा और बगैर मास्क के घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर ने पहले जारी किए गए सभी प्रतिबंधात्मक आदेशों को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं.