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CORONA: बलौदाबाजार में नवरात्र पर्व के लिए गाइडलाइन जारी

बलौदाबाजार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए चैत्र नवरात्र पर्व के संबंध में निर्देश जारी किया गया है.

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नवरात्र पर्व के लिए गाइडलाइंस जारी

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Published : Apr 7, 2021, 6:00 PM IST

बलौदाबाजार:कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए चैत्र नवरात्र पर्व के संबंध में निर्देश जारी किया गया है. निर्देश में मुख्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने को कहा गया है. जिले में प्रतिदिन 200 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं. किसी भी प्रकार के कार्यक्रम से हालात और भी भयानक हो सकते है. यही कारण है कि आगामी चैत्र नवरात्र पर्व के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

6 दिनों में 767 नए केस से मचा हड़कंप

बलौदाबाजार में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. पिछले 6 दिनों में 767 नए मरीज मिल चुके हैं. यह आकंड़ा निश्चित ही डराने वाला है. क्योंकि अभी तक जिले में किसी भी दिन 200 से ज्यादा नए मामले नहीं आये थे. कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार जिले में लॉकडाउन को न्योता दे रही है. यदि यही स्थिति रही तो लॉकडाउन करना पड़ सकता है.

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नवरात्र पर्व के लिए गाइडलाइंस जारी-

1. मंदिरों में दर्शन/ज्योति दर्शन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा. इसके लिए मंदिर के बाहर 4 फीट की दूरी पर गोला बनाया जायेगा और मंदिर के बाहर सैनिटाइजर रखा जाएगा. बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
2. मंदिरों के बाहर दुकान लगाने और मेला का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा.
3. हवन कार्यक्रम/जंवारा विसर्जन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा. किसी भी दशा में भीड़ इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी. आयोजन मात्र रस्म अदायगी के लिए होगा. जंवारा विसर्जन के समय और विसर्जन के बाद किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी.
4. नवरात्र के दौरान किसी भी प्रकार के भोज, भंडारा, जगराता और सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी.
5. मंदिरों में दर्शन/ज्योति दर्शन/जंवारा दर्शन अथवा विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य और पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी.
6. इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश 4 जून 2020 के अंतर्गत जारी एसओपी का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा.

एपिडेमिक डिसीज एक्ट के तहत होगी कार्रवाई-

जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि यदि नियमों का पालन नहीं होगा तो एपिडेमिक डिसीज एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. जिला कलेक्टर ने अपील करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य है. इस वक्त जिले में सिर्फ सावधानी की बचाव है. जिसके लिए सभी विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों का सहयोग चाहिए.

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