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बलौदाबाजारः कलेक्टर ने नगरीय निकाय चुनाव के मुद्दे पर की बैठक, दिए दिशा निर्देश - Karthikeya Goyal gave directions for civic elections

बलौदाबाजार में कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने बुधवार को निगरीय निकाय चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के साथ बैठक की. जहां चुनाव संबंधित दिशा निर्देश दिए गए.

Collector  gave directions for civic elections in Balodabazar
नगरीय निकाय चुनाव पर हुई बैठक

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Published : Nov 27, 2019, 10:19 PM IST

Updated : Nov 27, 2019, 11:33 PM IST

बलौदाबाजारः प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए तारीख तय होने के बाद कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने बुधवार को राजनीतिक दलों के साथ बैठक की. जहां उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता सहित शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जारी तमाम दिशा-निर्देशों की जानकारी दी.

कलेक्टर ने नगरीय निकाय चुनाव के मुद्दे पर की बैठक

कलेक्टर ने बताया कि चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी को बैंक में नया खाता खुलवाना पड़ेगा. इसी खाते पर उन्हें सारा लेन-देन करना होगा. कलेक्टर ने सभी राजनीतिक दलो से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से निर्वाचन कराये जाने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की.

जिला में निकाय चुनाव के लिए दिशा-निर्देश

  • नगरीय निकाय चुनाव एक ही चरण में होगा संपन्न. चुनाव बैलेट पेपर से होगा संपन्न
  • चुनाव के लिए 30 नवम्बर को सुबह 10.30 बजे अधिसूचना जारी किया जाएगा. चुनाव के लिए उम्मीदवार 6 दिसम्बर तक नामांकन पत्र भर सकते है, जिसकी जांच 7 दिसबंर तक की जाएगी और 9 दिसंबर तक नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता है.
  • जिले के कुल 9 नगरीय निकायों में चुनाव होगा. जिसमें कुल 157 वार्डों के लिए मतदान होगा. चुनाव के लिए इसके लिए 1 हजार 89 मतदान केंन्द्र बनाए गए हैं.
  • जिले में नगरीय निकाय चुनाव में 1 लाख 28 हजार 49 मतदाता मतदान करेंगे. इसमें 62 हजार 762 पुरुष और 65 हजार 283 महिला और 4 मतदाता ट्रांसजेंडर समूह से है.
  • नगर पंचायत के पार्षद पद के लिए 1 हजार रूपए और नगर पालिका परिषद के पार्षद के लिए 3 हजार रूपए की सिक्योरिटी जमा कराना जरूरी है.
  • नगरीय निकाय चुनाव में खर्च में निगरानी रखने के लिए पहली बार अलग से 31 जांच टीम का गठन किया गया है.
  • नगरपालिका क्षेत्र में 1 लाख 50 हजार रूपए और नगर पंचायत क्षेत्र में अधिकतम 50 हजार रूपए तक की राशि चुनाव खर्च में करने की सीमा रखी गई है.
  • सरकारी और गैर-सरकारी भवनों में अनुमति के बिना पोस्टर लगाना या अन्य माध्यम से चुनाव प्रचार करना प्रतिबंधित है.
Last Updated : Nov 27, 2019, 11:33 PM IST

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