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खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग कर रही छापेमारी, 18 समिति प्रबंधकों को नोटिस

बलौदाबाजार में खाद की कालाबाजारी (Black marketing) रोकने के लिए कृषि विभाग (Agriculture Department) के अधिकारी लगातार छापेमारी कर रहे हैं. बुधवार को कृषि विभाग के अधिकारियों ने समितियों की जांच कर गड़बड़ी करने वाले 18 समिति प्रबंधकों को नोटिस जारी किया है. कलेक्टर सुनील कुमार जैन (Collector Sunil Kumar Jain) के निर्देश पर कृषि विभाग लगातार जांच कर कार्रवाई कर रहा है.

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Published : Jun 16, 2021, 6:17 PM IST

investigating officer
जांच करते अधिकारी

बलौदा बाजारः जिले में खाद (उर्वरक) की कालाबजारी (Black marketing) रोकने के लिए कृषि विभाग (Agriculture Department) लगातार छापेमारी कर रहा है. बलौदाबाजार में मौजूद सभी सोसायटी और निजी कृषि दुकानों का लगातार निरीक्षण (Inspection) कर स्टॉक की जांच की जा रही है.

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को पलारी और बलौदाबाजार ब्लॉक के विभिन्न सहकारी समिति और निजी उर्वरक विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया. इस दौरान पलारी ब्लॉक के अमेरा सहकारी समिति (Cooperative Society) में उर्वरकों के स्टॉक में कमी पाई गई. समिति के पीओएस मशीन में 325.91 मीट्रिक टन के बदले केवल 132.21 मीट्रिक टन खाद ही पाया गया. कुल 193.70 मीट्रिक टन उर्वरक कृषकों को बिना पीओएस मशीन के ही बेच दिया गया है. इसी प्रकार अन्य 17 सहकारी समितियों में भी गड़बड़ी मिली है. जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर सभी 18 समितियों को करण बताओ नोटिस (Show cause notice) जारी किया गया है.

सहकारी समितियों को भेजा गया कारण बताओ नोटिस

उर्वरक निरीक्षक सह वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अखिलेश दत्त दुबे (Akhilesh Dutt Dubey) ने निजी उर्वरक विक्रय केन्द्रों और सहकारी समितियों का निरीक्षण किया. इस दौरान 18 सहकारी समितियों में गड़बड़ी पाए जाने पर सभी प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस (Show cause notice) जारी किया गया है. उन्होंने बताया कि बलौदाबाजार और पलारी विकासखण्डों में उर्वरक निरीक्षकों ने छापेमारी की है. इस दौरान सभी निजी और सहकारी उर्वरक विक्रय केन्द्रों में उपलब्ध स्टॉक का सत्यापन (Stock verification) किया जा रहा है. इसके साथ ही गड़बड़ी करने वाले समितियों पर कलेक्टर के निर्देश पर सख्त कार्रवाई की जा रही है.

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गड़बड़ी करने वाले प्रबंधकों पर कार्रवाई के निर्देश

सह कृषि विकास अधिकारी ने बताया कि विक्रेताओं को नियमानुसार पीओएस मशीन (POS machine), बायोमेट्रिक से ही खाद बेचने की समझाईश दी जा रही है. जो भी खाद बिना पीओएस के बेचा जाएगा, उसे अवैध माना जाएगा. उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वाले समितियों को मिलान और भरपाई करने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसा नहीं करने वाले समिति के प्रबंधकों (committee managers) पर कार्रवाई की जाएगी. जिससे आने वाले दिनों में किसानों को खरीफ के लिए खाद को लेकर भटकना नहीं पड़े. विभाग के अधिकारी आगे भी कार्रवाई जारी रखेंगे. उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार सभी उर्वरक विक्रेताओं को डीबीटी (उर्वरक) योजनान्तर्गत पाॅस मशीन, बायोमेट्रिक, कंप्यूटर या मोबाइल एप्पलीकेशन का प्रयोग कर उर्वरक विक्रय करने के निर्देश पहले ही दिए गये हैं.

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