बालोद: जिले में अवैध रूप से प्लॉटिंग के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. कार्यालय सहायक संचालक और ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय से कलेक्टर के नाम एक पत्र जारी किया गया. पत्र में अवैध रूप से हो रहे भूमि हस्तांतरण पर रोक लगाने की बात कही गई है. इसके तहत कुल 9 लोगों को अधिनियम की धारा 36 और 37 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है. इसमें सबसे ज्यादा सिवनी क्षेत्र में हुए प्लॉटिंग शामिल हैं.
गरीब किसानों की भूमि का मामला
कलेक्टर को अवैध प्लॉटिंग के मामले से अवगत कराया गया है. कलेक्टर ने बताया कि अवैध रूप से कृषि भूमि और रहवासी प्लॉट की प्लॉटिंग कर उसे बेचा जा रहा है. इसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा गरीब किसानों की भूमि को कम दाम में अधिक दर पर बेचा जा रहा है. इसकी शिकायत भी प्रशासन को मिली है.