बालोद:छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को बढ़ते देख प्रशासन ने नया आदेश जारी किया है. जिसके तहत अब बिना मास्क के शराब नहीं मिलेगी. इसके साथ ही पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलगा. सोमवार शाम को कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है. आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर प्रशासन सख्स कार्रवाई भी करेगा.
कलेक्टर ने जारी आदेश में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि बालोद जिले में जितने भी पेट्रोल पंप हैं. वहां के सभी कर्मचारी हमेशा मास्क का उपयोग करेंगे और बिना मास्क के पेट्रोल-डीजल लेने आने वाले लोगों को पेट्रोल-डीजल नहीं देंगे. साथ ही शराब दुकानों को लेकर भी आदेश जारी किया गया है. जिसमें वहां के संचालक और कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क पहनेंगे और बिना मास्क वाले ग्राहकों को शराब नहीं देंगे. उक्त आदेश के बाद से तत्परता से यहां के पेट्रोल पंप सहित शराब दुकानों में व्यवस्था बनाई जा रही है.
एपिडेमिक डिसीज एक्ट के तहत की जाएगी कार्रवाई
शराब दुकानों और पेट्रोल पंप के अलावा यहां पर गैस एजेंसी संचालक के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं. वहां के अधिकारी कर्मचारी बिना मास्क के संस्थानों में नहीं रहेंगे और बाहर से आने वाले ग्राहकों को बिना मास्क के गैस नहीं देंगे. साथ ही मॉल में भी अब मास्क लगाने की अनिवार्यता की गई है. बिना मास्क के ग्राहकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एपिडेमिक डिसीज एक्ट और कार्रवाई किए जाएगी.
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