बालोद:कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने टोटल लॉकडाउन लगाने की बात कही है. लॉकडाउन 23 सितंबर शाम 6 बजे से 30 सितंबर रात 12 बजे तक रहेगा. यह लॉकडाउन बालोद जिले के सभी नगरी निकाय क्षेत्रों और प्रभावित ग्राम पंचायतों में लागू होगा. लॉकडाउन अवधि तक सभी जगहों को कंटेमेंट जोन घोषित किया गया है. इस दौरान महामारी एक्ट की कई धाराएं लागू रहेंगी. इस बार के लॉकडाउन में सख्ती बरती जा रही है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाएगी.
बालोद कलेक्टर के जारी आदेश के मुताबिक टोटल लॉकडाउन के दौरान बालोद जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी. निर्धारित अवधि में जिले के सभी केंद्रीय/शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे. जिले में संचालित सभी डीजल/पेट्रोल पंप सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगे. इसके अलावा जिले में संचालित सभी बैंक सुबह 10ः30 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगे, लेकिन ATM सेवा पहले की तरह जारी रहेगी. जिले की सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी. इसके अलावा धार्मिक/सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे.
हाट-बाजार भी बंद
कृषि आदान विक्रय ईकाइंया, कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबधित स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत की दुकानों (इसकी सप्लाई चैन सहित) को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालन की अनुमति होगी. इसके अलावा सब्जी, मटन, मछली, फल आदि से संबधित सभी दुकानें पूर्णतः बंद रहेगी. जिले के सभी हाट-बाजार बंद रहेंगे. अपरिहार्य परिस्थितियों में बालोद जिले से अन्यत्र जाने वालों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा. जिले में संचालित विकास/निर्माण कार्य और शासकीय योजनाएं से संबधित गतिविधियां सामाजिक दूरी का पालन करते हुए जारी रहेंगे.