बालोद:बालोद जिला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को बीस साल की सजा सुनाई है. बालोद जिले में पहली बार रेप केस में में 20 साल की सजा सुनाई गई है. 90 दिनों के भीतर इस केस में पीड़िता को न्याय मिला है. बालोद विशेष न्यायालय न्यायाधीश मुकेश कुमार पात्रे ने यह सुनवाई की है. लोक अभियोजन अधिवक्ता छन्नू लाल साहू ने केस में पैरवी की है. पुलिस की तत्परता और कोर्ट की गंभीरता से पीड़िता को इंसाफ मिल पाया है.
पांच साल की बच्ची से रेप
बालोद थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में सामूहिक भोज का आयोजन किया गया था. जहां पांच वर्षीय मासूम बालिका भी अपने परिवार के साथ वहां गई थी. परिवार वालों ने गांव के ही एक आदमी पर विश्वास करके उसके साथ भेज दिया. लेकिन वह शख्स बच्ची को भोज में लेकर नहीं गया. उसने मासूम के साथ खेत में रेप की घटना को अंजाम दिया. बालिका बेसुध अवस्था में घर पहुंची और अपने परिवार वालों को आपबीती बताई.