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बालोद: दुकानदारों को त्योहार में मिलेगा फायदा, कलेक्टर ने जारी किए ये आदेश - Social distance following

बालोद कलेक्टर ने त्योहार सीजन में बाजार को लेकर आदेश जारी किए हैं. इसमें व्यापारियों को कोरोना काल में नियमों के साथ दुकान खोलने के लिए निर्देशित किया है. साथ ही दुकानदारों को समयावधि में ढील दे दी गई है.

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दुकानदारों को त्योहार में मिलेगा फायदा

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Published : Oct 24, 2020, 4:41 AM IST

बालोद:कोरोना वायरस का संक्रमण धीरे-धीरे फैलता ही जा रहा है. कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन नए-नए निर्णय लिए हैं. कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर ब्रेक लगाने के लिए पहले सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी. इसके बाद सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक अनुमति दी गई थी, लेकिन प्रशासन ने व्यापारियों को थोड़ा ढील दी है, जिससे व्यापारियों के चेहरे पर चमक दिख रही है.

मामले में व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन ने त्यौहार को देखने हुए छूट दिया है, जिससे व्यापार में उछाल आने की उम्मीद है. व्यापारी कोरोना वायारस के कारण काफी परेशानी में थे. 5 महीने से लगातार दुकानों को बंद करना पड़ा था. इससे व्यापारियों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई थी, लेकिन अब उम्मीद की किरण जगमगाने लगी है.

बालोद कलेक्टर ने जारी किए ये आदेश

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दुकानदारों को मिलेगा फायदा
कोरोना काल में व्यापारी काफी परेशान थे. केवल किराने की दुकानों को ही छूट दी गई थी, जो कि अब धीरे-धीरे व्यापार से खुलने लगे हैं, तो बाकी दुकानदारों को भी त्यौहार के सीजन में व्यापार की उम्मीद है. प्रशासन के छूट देने से आने वाले दिनों में व्यापारियों को काफी लाभ मिलेगा. बड़े-बड़े व्यापार अक्सर शाम के समय पर ही चलते हैं. ऐसे में अब इन दुकानदारों को काफी फायदा मिल सकता है.

ये रहेगी अनिवार्यता
बालोद कलेक्टर ने समयावधि में छूट के लिए आदेश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन यहां पर सुरक्षा के मामले में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी का पालन करना, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है. इन सब नियमों में किसी तरह की कोताही बरती जाती है, तो नियमानुसार कार्रवाई प्रशासन करेगा.

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