Show Cause Notice To Contract Worker :सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ संविदाकर्मी का वीडियो हुआ वायरल, हरकत में आया प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया कारण बताओ नोटिस - video against CM Bhupesh Baghel
Show Cause Notice To Contract Worker बालोद स्वास्थ्य विभाग में संविदा पद पर काम करने वाली कुक को स्वास्थ्य विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है. महिला कुक ने वीडियो के जरिए सीएम भूपेश बघेल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.जिसके बाद विभाग ने इसे सिविल सेवा अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए नोटिस जारी किया है.
सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ संविदाकर्मी का वायरल वीडियो
बालोद: संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी ने सीएम भूपेश को लेकर सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी की थी. ये टिप्पणी कविता के रूप में की गई थी. जिसमें सीएम भूपेश बघेल को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था. ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया वायरल हो गया.थोड़ी देर बाद स्वास्थ्य विभाग तक वीडियो की जानकारी पहुंची.क्योंकि संविदा कर्मचारी कुक के पद पर काम करती है.लिहाजा स्वास्थ्य विभाग ने वीडियो को लेकर संबंधित कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
जिला अस्पताल में कुक के पद पर कार्यरत है महिला: बालोद जिला अस्पताल में कुक के पद पर काम करने वाली महिला को स्वास्थ्य विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है. अंजली साहू पर सोशल मीडिया के माध्यम से सीएम भूपेश को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने इस मामले में जवाब मिलने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है. इस वीडियो को बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर भी किया था.
''अभी तो नोटिस जारी किया गया है.जवाब मिलने पर शासन के नियमानुसार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मानव संसाधन नीति के तहत पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी.'' जेएल उईके, सीएमएचओ बालोद
बीजेपी ने भी शेयर किया था वीडियो : आपको बता दें जिस वीडियो को लेकर संविदा स्वास्थ्यकर्मी को नोटिस जारी किया गया है.उसे बीजेपी ने भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया था.इस वीडियो में सीएम भूपेश बघेल को झूठा बताया गया है. वीडियो जब कई जगह शेयर हुआ तो स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया.इसके बाद नोटिस जारी किया गया है. अब देखना होगा कि विभाग पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई करता है.
किस नियम के तहत होगी कार्रवाई ? : कुक अंजली साहू के वीडियो में सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है. साथ ही शासन के खिलाफ टिप्पणी की गई है. सिविल सेवा अधिनियम 1965 के नियम के तहत घोर उल्लंघन की श्रेणी में आता है.इस नियम के तहत ही दोष सिद्ध होने पर अंजली साहू पर कार्रवाई होगी.