बलरामपुर: कोरोना वायरस के नये वैरिएंट ओमीक्रोन (Omicron) के बढ़ते संक्रमण के प्रसार को देखते हुए बलरामपुर कलेक्टर कुन्दन कुमार ने रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) का आदेश जारी किया है. साप्ताहिक बाजारों में भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं.
रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू
क्लेक्टर आदेश के अनुसार, बलरामपुर जिले में रात 8 बजे से सुबह 07 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. इस दौरान थोक सामान, वेयर हाउस, कार्गो फल एवं सब्जियां लोडिंग अनलोडिंग का काम, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए जारी रहेगी.
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साप्ताहिक बाजारों में अति आवश्यक दुकानों को छूट
जिला मुख्यालय एवं सभी विकासखंड रामानुजगंज, शंकरगढ़, कुसमी, राजपुर, बलरामपुर, वाड्रफनगर में आयोजित होने वाले साप्ताहिक बाजार में अति आवश्यक वस्तु जैसे सब्जियां, फल, दुध, पशु आहार, कृषि उपकरण, मेडिकल स्टोर के अतिरिक्त अन्य कोई भी दुकानें साप्ताहिक बाजार के दौरान खुली नहीं रहेंगी. कोविड नियमों का पालन करते हुए एक तिहाई उपस्थिति में मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा.
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
कलेक्टर के द्वारा जारी किए गए आदेश का उल्लंघन करने पर दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 एपिडेमिक डिसिज एक्ट 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी.