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बलरामपुर में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास - बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म

बलरामपुर के पस्ता थाना क्षेत्र में 5 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन सश्रम कारावास  की सजा सुनाई है.

Life imprisonment for rape convict in Balrampur
बलरामपुर में दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

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Published : Dec 30, 2021, 8:01 PM IST

बलरामपुरः जिले के पस्ता थाना क्षेत्र में 5 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

न्यायाधीश ने दोषी रामवृक्ष कोड़ाकू निवासी ग्राम लुरगी को अलग-अलग धाराओं में आजीवन सश्रम कारावास के साथ अन्य धाराओं में पांच-पांच साल एवं 60 हजार का जुर्माना लगाया है.

पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ था अपराध
आरोपी रामवृक्ष ने ग्राम लुरगी में 5 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था. पीड़िता के पिता ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस पर आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376 एवं धारा 5(ड)6 पॉक्सो एक्ट (protection of children against sexual offence act) में अपराध दर्ज हुआ था.
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आजीवन सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड
बलरामपुर अपर सत्र न्यायाधीश (Pocso Act) फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय की वंदना दीपक देवांगन ने 69 दिनों में इस जघन्य अपराध पर फैसला दिया है. धारा 363 में पांच वर्ष का कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 में पांच वर्ष का कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 5 (ड) 6 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन सश्रम कारावास के साथ 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है.

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