सरगुजा: तंबाकू मुक्त सरगुजा के तहत अब शहर में कोटपा (सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट) के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पहले दिन दो शैक्षणिक संस्थानों के साथ दो स्वास्थ्य संस्थाओं का चालान काटा गया है, साथ ही रेलवे स्टेशन पर खुलेआम धूम्रपान करने वाले युवक पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया. एक दिन में टीम ने 13 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया है. हालांकि कार्रवाई के दौरान एक शिक्षण संस्थान ने इसका विरोध भी किया, लेकिन नियमों का पालन नहीं करने के कारण उन पर चालानी कार्रवाई की गई.
कोटपा एक्ट के तहत बोर्ड लगाने के दिए निर्देश
सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा की पहल पर जिले को तम्बाकू मुक्त घोषित करने का अभियान चलाया गया है. इस अभियान के तहत शहर के सभी सार्वजनिक स्थलों, शासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने के साथ ही यहां कोटपा एक्ट के तहत बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं. शुक्रवार को कलेक्टर के निर्देश पर कोटपा के नोडल अधिकारी डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम छापेमार कार्रवाई के लिए निकली थी. टीम ने कुल 31 शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया. जिसमें 29 शैक्षणिक संस्थाओं में नियम का पालन किया गया था, लेकिन दो स्कूलों में कोटपा एक्ट का पालन नहीं किया गया था, ना ही बोर्ड लगाए गए थे. जिस पर दोनों स्कूलों का 1-1 हजार रुपए का चालान काटा गया.