सरगुजा:संभाग मेडिकल कॉलेज Medical College के नए भवन के निर्माण में आ रही अड़चन अब दूर हो चुकी है. मेडिकल कॉलेज की जिस जमीन पर 500 बेड का अस्पताल बनना था उस जमीन को अपना बताते हुए एक शख्स ने हाईकोर्ट High Court में अपील की थी. इसके बाद यहां पर स्टे लगा दिया गया था. इस स्टे को हाईकोर्ट ने 2 वर्षों बाद हटा (stay was lifted by the High Court) दिया है. साथ ही हाईकोर्ट ने जनहित को ध्यान में रखते हुए तेजी से निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति दे दी है.
9 मार्च 2019 से शुरू हुआ था निर्माण कार्य
मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बाद शासन ने कन्या परिसर रोड कॉलेज के भवन निर्माण की स्वीकृति दी थी. कॉलेज भवन के निर्माण का जिम्मा लोक निर्माण विभाग को दिया गया था. भवन निर्माण के लिए डीवी प्रोजेक्ट Dv project को टेंडर गया था. 336 करोड़ की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का निर्माण 9 मार्च 2019 को शुरू किया गया था. इस कार्य को 2021 में पूरा करना था. कॉलेज भवन के निर्माण में जिस खसरा नंबर 1/11 व 1/12 में हॉस्पिटल भवन का निर्माण किया जाना था. उसमें विवाद के कारण स्टे लगा दिया गया था. हालांकि कुछ समय बाद राजस्व न्यायालय ने निर्माण से स्टे हटा दिया था. स्टे हटने के बाद ग्राउंड फ्लोर के रूफ लेबल का काम पूरा किया गया था.
लंबे समय से पेंडिंग पड़ा था मामला
भवन के निर्माण कार्य के शुरू हुए कुछ ही समय हुआ था कि शिकायतकर्ता ने फिर से हाईकोर्ट में जाकर स्टे लगवा दिया था. इस कारण अक्टूबर 2019 से निर्माण कार्य बंद हो गया था. कोर्ट में सुनवाई के बाद लंबे समय से मामला पेंडिंग पड़ा हुआ था. हाईकोर्ट ने राजस्व न्यायालय revenue court के फैसले और जनहित को ध्यान में रखते हुए निर्माण पर दोबारा से स्टे लगाने से इनकार कर दिया और निर्माण कार्यों को फिर से तेजी से प्रारम्भ करने की अनुमति दे दी है.