छत्तीसगढ़

chhattisgarh

ETV Bharat / state

Girl student molestation: परीक्षा में नंबर बढ़ाने के नाम पर छात्रा से अश्लील हरकत, आरोपी शिक्षक को 3 साल की सजा - अपर सत्र न्यायाधीश पूजा जायसवाल

मंगलवार को छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है. अपर सत्र नयायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी शिक्षक को दोषी मानते हुए अधिकतम तीन वर्ष के कारावास की सजा दी है. पुलिस ने एफआईआर के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी. जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. Girl student molestation case in Ambikapur

Girl student molestation case in Ambikapur
छात्रा से अश्लील हरकत पर आरोपी शिक्षक को सजा

By

Published : Jun 28, 2023, 8:09 AM IST

Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST

अंबिकापुर:प्रकृति और वनों की पूजा करने वाले अंबिकापुर में आज भी लोग टीचर को गुरु जी कहकर संबोधित करते हैं. इस शब्द के पीछे एक संस्कार और एक सभ्यता दिखती है. लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गुरु जैसे दायित्व को कलंकित करने से भी गुरेज नहीं करते हैं. एक गुरु में अपनी ही एक छात्रा से अश्लील हरकत की है. जब छात्रा ने विरोध किया, तो नंबर कम करने की धमकी भी दे डाली. आगे पढ़िए कलयुगी गुरु के कारनामे

कोचिंग में बुलाकर की अश्लीलता: जिला कोरिया के चरचा निवासी 37 वर्षीय इनायत उल्ला खान ने 21 फरवरी 2018 को 11वीं की छात्रा को पढ़ाई में कमजोर होने का हवाला देकर अपनी कोचिंग में बुलाया था. कोचिंग में छात्रा अपनी सहेली के साथ गई थी. कोचिंग खत्म होने के बाद जब उसकी सहेली घर जाने के लिए निकली, तो शिक्षक ने छात्रा को पकड़कर उससे अश्लील हरकत शुरू कर दिया. छात्रा ने विरोध करते हुए शोर मचाया, तो उसे परीक्षा में फेल करने की धमकी दी.

Raigarh News: छेड़छाड़ से परेशान भाजपा पार्षद ने पति संग खा लिया जहर
Bilaspur News: कॉलेज से लौट रही छात्रा ने छेड़खानी का किया विरोध तो बदमाशों ने कर दी पिटाई
Kawardha News: युवती से छेड़छाड़ के आरोप में भाजपा नेता बसंत नामदेव गिरफ्तार

शिक्षक को 3 वर्ष का कारावास की सजा: छात्रा ने किसी तरह वहां से भागकर घर पहुंची और घटना की जानकारी परिजन को दी. जिसके बाद मामले में आरोपी शिक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज कराया गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी शिक्षक गिरफ्तार किया गया था. मंगलवार को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश पूजा जायसवाल की बेंच ने सुनवाई के बाद शिक्षक को दोषी माना है. आदालत ने धारा 354 के तहत 1 वर्ष और एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत 3 वर्ष कारावास और 2 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है.

Last Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details