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बढ़नी झरिया में जमीन की रजिस्ट्री और निर्माण कार्यों पर लगी रोक

बढ़नी-झरिया में पंडो जनजाति की बाहुल्यता पाई जाती है. पंडो जनजाति की जमीन हड़पने के लिए इस क्षेत्र में भू-माफिया सक्रिय हैं. यहां जमीन हड़पने का मामला लगातार देखा जा रहा है. जिसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने जमीन की खरीदी-बिक्री और निर्माण पर रोक लगा दी है.

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Published : Mar 28, 2021, 3:43 PM IST

Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST

बढ़नी झरिया , Barhani Jharia
बढ़नी झरिया में जमीन की रजिस्ट्री और निर्माण पर लगी रोक

सरगुजाःजिले के बढ़नी-झरिया में पंडो जनजाति की जमीन पर माफिया सक्रिय हैं. जिसको देखते हुए जमीन की खरीदी-बिक्री पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है. अब कोई भी विशेष पिछड़ी जनजाति की जमीन को ना ही खरीद सकता है और ना ही निर्माण नहीं कर सकता है. कलेक्टर के आदेश पर इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

बढ़नी-झरिया क्षेत्र में पंडो जनजाति कि है बाहुल्यता

जनपद क्षेत्र के बढ़नी-झरिया में पंडो जनजाति की बाहुलता पाई जाती है. इस क्षेत्र में पिछले कुछ समय से भू-माफियाओं ने पंडो जनजाति के लोगों को झांसे में लेकर उनकी जमीन औने-पौने दामों में खरीद रहे थे. जिसकी शिकायत जिला प्रशासन को मिली थी. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर संजीव झा ने एसडीएम प्रदीप साहू को जांच के निर्देश दिए गए थे. जांच के दौरान चार से अधिक ऐसे मामले सामने आए जिसमें पंडो जनजाति के जमीनों को हथियाने की कोशिश की गई है.

शासकीय भूमि पर भी अतिक्रमणकारियों ने अवैध कब्जा किया है. बढ़नी-झरिया नारंगी क्षेत्र अंतर्गत आता है. वन विभाग और राजस्व विभाग दोनों के अभिलेखों में इसकी प्रविष्टि नहीं है. वर्तमान में गांव का राजस्व विभाग सर्वेक्षण कार्य कर कर रहा है. सर्वेक्षण में नाम जुड़वाने के लिए लोग नोटरी से कागज तैयार कर अवैध कब्जा कर रहे हैं.
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पंजीयन,अनुबंध-पत्र और कब्जे के अंतरण पर रोक

नायब तहसीलदार अंबिकापुर-2 ने क्षेत्र में अवैध निर्माण रोकने के लिए सभी नोटरी को निर्देशित कर सर्वेक्षण कार्य की समाप्ति तक जमीन की बिक्री और निर्माण कार्यों पर रोक लगा दिया है. यदि किसी भी व्यक्ति के ने (पांडो) विशेष पिछड़ी जनजाति के व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का शासकीय और वनभूमि भूमि संबंधित पंजीयन, अनुबंध या कब्जे के अंतरण के संबंध में दस्तावेजों का पंजीयन और अनुबंध कराते पाया गया तो उस पर केर दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

Last Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST

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