बलरामपुर: जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सेवारी में बलरामपुर पुलिस ने जातिगत गाली गलौज और मारपीट के मामले में एट्रोसिटी एक्ट (Balrampur police action on atrocity act) के तहत कार्रवाई की है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. ग्राम पंचायत सेवारी के रहने वाले बरसाती मिंज की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की.
बलरामपुर में एट्रोसिटी एक्ट में गिरफ्तारी ये है पूरा मामला
राजपुर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत सेवारी के रहने वाले बरसाती मिंज ने राजपुर थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि ' सुबह वह अपने दुकान के सामने झाड़ू लगा रहा था. इसी दौरान विश्वेश्वर यादव ने मुझे बुलाया और गांव में खनिहानी पूजा में बकरा खाने को नहीं मिलने की बात की. विश्वेश्वर यादव जातिगत गाली गलौज करते हुए मारपीट कर ने लगा. साथ ही जान से मारने की भी धमकी दी. उन्होंने कहा कि मैं ड्राइवर हूं कभी भी गाड़ी से कुचलकर मरवा दूंगा'.
घटना के बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत राजपुर थाने में की. राजपुर थाना प्रभारी अखिलेश सिंह ने बताया कि मामले में ST-SC के तहत केस दर्ज किया गया है. IPC की धारा 294, 506, 323 और एट्रोसिटी एक्ट (Atrocity act) की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में आरोपी ने जातिगत गाली गलौज और मारपीट का जुर्म स्वीकार कर लिया है. आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.
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क्या है एट्रोसिटी एक्ट (Atrocity Act)
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों को कम करना है. अधिनियम के अंतर्गत घोषित किए गए अपराध के संबंध में आरोपी बनाए गए अभियुक्तों को अग्रिम जमानत ना दिए जाने से संबंधित है.