सरगुजा : अंबिकापुर में जमीन बिक्री करने वाले लोगों को अब तक जमीन बेचने या खरीदने के लिये निगम से कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होता था. जमीन को खरीदने या बेचने वाले सीधे राजस्व शाखा में आवेदन कर जमीन की रजिस्ट्री करा लेते थे. वहीं नगर निगम को परेशानी तब आती थी. जब, जमीन का मालिक बिना टैक्स पटाए ही जमीन का सौदा करके किसी दूसरे के नाम रजिस्ट्री करा देता था.ऐसे में नया मालिक पुराने मालिक का बकाया नहीं देता था.क्योंकि कागजों में भी वो उस जमीन का नया मालिक होता था.
निगम ने निकाला नया तरीका :ये एक ऐसी समस्या थी जिसके कारण नगर निगम का राजस्व विभाग परेशान था. जिस जमीन पर टैक्स बकाया होता था उसकी बिक्री के बाद जमीन का पुराना मालिक ऑन रिकॉर्ड मुक्त हो जाता था. वहीं नया भू स्वामी ये कहकर टैक्स नहीं देता था कि ये बकाया उसका नहीं है. अब निगम ने अपना पैसा डूबने से बचाने के लिए नया तरीका निकाला है. निगम आयुक्त प्रतिष्ठा ममगई ने रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि, नगर निगम सीमा की किसी भी रजिस्ट्री के लिये नगर निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र होने पर ही रजिस्ट्री की जाए.