रायपुर: निलंबित आईपीएस जीपी सिंह रायपुर के सेंट्रल जेल से शनिवार को रिहा हो गए. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को 8 शर्तों के आधार पर जमानत मिल पाई है. जिनका पालन जीपी को करना होगा. 8 शर्तों में जीपी सिंह को रायपुर में रहने की अनुमति नहीं होगी. जीपी अपनी यात्रा के बारे में निचली अदालत को सूचित करेंगे. साथ ही अपने ठहरने की की जगह के बारे में एक बंद लिफाफे में ट्रायल कोर्ट को अग्रिम रूप से जानकारी देनी होगी. जीपी सिंह या उनके परिवार के लोग बिना लोअर कोर्ट की अनुमति के अपनी प्रॉपर्टी को ना ही बेच सकते हैं और ना ही गिरवी रख सकते हैं. जीपी सिंह मीडिया से दूरी बनाकर रखेंगे. गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे. ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जो जांच को प्रभावित करें. (Suspended IPS GP Singh released )
लगभग 4 महीने जेल में बंद रहे जीपी: 120 दिन से जेल में बंद निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को रायपुर के सेंट्रल जेल से शनिवार की शाम 6 बजे रिहा किया गया. फरार जीपी सिंह को आय से अधिक संपत्ति मामले में 11 जनवरी को EOW ने नोएडा से गिरफ्तार किया था. इसके बाद जीपी सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर रखा गया. 18 जनवरी को जीपी सिंह विशेष अदालत में पेश किए गए. तब से लेकर 14 मई तक जीपी सिंह जेल में ही थे. निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उनके वकील आशुतोष पांडेय ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई. इस दौरान जमानत देने के लिए उन्होंने अंतरिम राहत की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया था. इसके साथ ही जस्टिस दीपक तिवारी ने जमानत पर नंबर आने पर ही सुनवाई करने के निर्देश दिए थे. तब से उनकी जमानत पर सुनवाई हाईकोर्ट में लंबित थी. (GP Singh gets conditional bail )