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नवा रायपुर में धारा 144 लागू

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Published : Mar 11, 2022, 10:12 AM IST

नवा रायपुर में धारा 144 लागू की गई है. जानिए किन-किन क्षेत्रों में रैली और धरना पर प्रतिबंध है.

Section 144 in Nava Raipur
रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार

रायपुर: नवा रायपुर अटल नगर में अब मंत्रालय और पुलिस मुख्यालय के सामने धरना या प्रदर्शन करने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है. रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार (Raipur Collector Saurabh Kumar ) ने मंत्रालय और पुलिस हेड क्वॉर्टर के 100 मीटर दायरे पर धारा 144 लागू की है. आदेश के मुताबिक मंत्रालय और पुलिस मुख्यालय के 100 मीटर की दूरी तक किसी भी तरह के धरना, प्रदर्शन, रैली , जुलूस और घेराव की अनुमति नहीं होगी. कलेक्टर ने यह आदेश कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए जारी किया है.

नवा रायपुर में जारी है किसानों का आंदोलन (farmers protest in Nava Raipur )

दो महीने से भी ज्यादा समय से नवा रायपुर के किसान नवा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी परिसर में आंदोलन में आंदोलन कर रहे हैं. जानकारों का कहना है कि जिस तरह से यह आदेश जारी किया गया है ऐसे में किसान आंदोलन पर प्रशासन सख्ती भी कर सकती है.

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नवा रायपुर में धारा 144 लागू (Section 144 in Nava Raipur )

  • नवा रायपुर क्षेत्रों में धारा 144 लागू रहेगी
  • राखी थाना चौक से मंत्रालय, महानदी भवन एवं सचिवालय, इंद्रावती भवन परिसर
  • पुलिस हेडक्वॉर्टर चौक से मंत्रालय, महानदी भवन एवं सचिवालय, इंद्रावती भवन परिसर
  • शीतला मंदिर चौक से मंत्रालय, महानदी भवन एवं सचिवालय, इंद्रावती भवन परिसर
  • पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक से मंत्रालय, महानदी भवन एवं सचिवालय इंद्रावती भवन परिसर
  • कुहरा चौक से मंत्रालय महानदी भवन एवं सचिवालय इंद्रावती भवन परिसर

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