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रायपुर कलेक्टर का आदेश, 16 अगस्त या आगे भी जारी रहेगी धारा 144

कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम के लिए रायपुर कलेक्टर डाॅ.एस.भारतीदासन ने आदेश जारी किया है. इसके तहत पूरे रायपुर में 16 अगस्त या आगामी आदेश तक धारा 144 लागू रहेगी.

Raipur Collector ordered to keep Section 144 in force till August 16 or further orders
रायपुर कलेक्टोरेट फाइल फोटो

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Published : May 18, 2020, 8:38 AM IST

Updated : May 18, 2020, 3:15 PM IST

रायपुर:छत्तीसगढ़ में अचानक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया है. रविवार को प्रदेश में कोरोना के 25 नए मरीज मिले हैं. आंकड़ा 92 पहुंच गया है और प्रदेश में अभी कुल 33 एक्टिव केस हैं. छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दी है. छत्तीसगढ़ सरकार ने ये आदेश सभी कलेक्टरों को जारी किया है.

कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है. जिसके तहत पूरे रायपुर में 16 अगस्त या आगामी आदेश तक धारा 144 प्रभावशील रहेगी.

16 अगस्त या आगामी आदेश तक के लिए धारा 144 लागू

रायपुर कलेक्टर डाॅ. एस. भारतीदासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के लिए पूरे जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रभावशील धारा 144 को 16 अगस्त या आगामी आदेश तक के लिए लागू करने का आदेश जारी किया है. इसके साथ ही उनके प्रतिबंधों को भी लागू रखने के आदेश दिए गए हैं.

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कलेक्टर ने आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई की दी चेतावनी

कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस से भारत सहित पूरे विश्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है. इससे पीड़ित और संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है. इसके साथ ही सोशल डिस्टेसिंग का पालन भी जरूरी है. इन आदेशों का कोई भी व्यक्ति, संस्था, संगठन उल्लंघन नहीं कर सकता है. अगर कोई व्यक्ति, संस्था और संगठन कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण के लिए जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन करता है तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा और उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : May 18, 2020, 3:15 PM IST

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