रायपुर:कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के साथ ही अनलॉक (Unlock raipur) की प्रक्रिया शुरू हो गई है. राजधानी में चरणबद्ध तरीके से बाजार खुलने लगे हैं. रायपुर जिला कलेक्टर (Raipur Collector) ने अब शादियों के लिए भी अनुमति दे दी है. कलेक्टर ने मैरिज हॉल में शादी का आयोजन करने के लिए आदेश जारी कर दिया है.
छत्तीसगढ़ में मैरिज हॉल में शादी की अनुमति, नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य - रायपुर में मैरिज हॉल में शादी
रायपुर कलेक्टर (raipur collector) ने मैरिज हॉल में शादी समारोह आयोजित करने की अनुमति दे दी है. शादी में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी.
अब राजधानी में लोग मैरिज हॉल में शादी (wedding in marriage hall) के कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं. मैरिज हॉल में आयोजन के दौरान सभी पक्ष को मिलाकर अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा शर्तों के आधार पर मैरिज हॉल में कार्यक्रम करने की अनुमति होगी. नियमों के पालन कड़ाई से करना होगा. नियमों का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी इसके अलावा 30 दिनों के लिए मैरिज हॉल भी सील किया जा सकता है.
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