रायपुर:निलंबित सीनियर आईपीएस जीपी सिंह (Suspended IPS GP Singh) को हाईकोर्ट(High Court Chhattisgarh) से बड़ा झटका लगा है, उन्हें हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली है. इस मामले में जस्टिस एन.के व्यास के सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद फैसला दिया है. अंतरिम राहत की मांग करते हुए जीपी सिंह की ओर से पेश की गई दोनों एप्लीकेशन को हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है. पहले एप्लीकेशन में जीपी सिंह ने राज्य पुलिस द्वारा की जा रही जांच पर रोक लगाने की मांग की थी. वहीं दूसरे एप्लीकेशन में जीपी सिंह ने राजद्रोह के मामले में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी.
जीपी सिंह की बढ़ जाएंगी मुश्किलें
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जीपी सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, इससे पहले एडीजी रैंक के इस अधिकारी के ठिकानों पर एसीबी ने छापा मारा था, इस दौरान आय से ज्यादा संपत्ति का खुलासा हुआ था, साथ ही कुछ ऐसे सबूत भी मिले थे जिसे शासन के खिलाफ मानते हुए उनके खिलाफ रायपुर में एफआईआर कराते हुए राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है. साथ ही सरकार ने उन्हें पद से फिलहाल निलंबित कर दिया है. बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में जहां जीपी सिंह द्वारा कई जगहों पर निवेश करने की जानकारी के साथ ही कुछ डायरियां मिली हैं. जिसकी जांच अब पुलिस द्वारा की जा रही है.
निलंबित IPS जीपी सिंह की याचिका पर HC में फैसला सुरक्षित
जीपी पर राजद्रोह के साथ बेनामी संपत्ति का आरोप